Kapurthala(Sahil Gupta):जिला चुनाव अधिकारी कम DC दीप्ति उप्पल ने चुनावों के मद्देनजर जिले में कुछ अहम पाबंदियां लगाई हैं। डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर 18 फरवरी शाम 6 बजे से पूर्ण पाबंदी रहेगी। और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है वह विधानसभा क्षेत्र में मौजूद नहीं रह सकेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उनकी मौजूदगी निष्पक्षता मजा मतदान प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंधी पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों या फ्लाइंग स्क्वायड की टीमों द्वारा इन आदेशों को यकीनी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति का वोटर कार्ड चेक किया जा सकता है कि वह संबंधित विधानसभा का वासी है या नहीं।जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि पुलिस, रिटर्निंग अधिकारी एवं फ्लाइंग स्क्वायड की टीमों द्वारा सभी होटलों, गेस्ट हाउस, मैरिज पैलेसो और रेस्टोरेंट की चेकिंग की जाएगी। ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति के न ठहरने की स्थिति को यकीनी बनाया जा सके। वहीं उन्होंने सभी गेस्ट हाउस या होटलों के मालिको को कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पाबंदी के समय के दौरान होटलों व गेस्ट हाउस में ना रुके।जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि कपूरथला जिले की सीमा के अंदर 18 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी को मतदान प्रक्रिया खत्म होने तक, तथा 10 मार्च 2022 मतदान की गणना वाले दिन ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने तथा बेचने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेगी।उन्होंने कहा कि होटलो, रेस्टोरेंट्स, क्लब तथा शराब आहतो पर जहां शराब बेचने तथा पीने की कानूनी इजाजत है, वहां भी पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेगी। चुनावों के दौरान किसी भी तरह के नशीले पदार्थ तथा शराब आदि बेचने, स्टोर करने तथा सार्वजनिक स्थानों, जैसे होटलों रेस्टोरेंट में शराब बेचने उपयोग करने की पाबंदी के आदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं को बिना किसी भय तथा लालच के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। वही सभी चुनाव अधिकारियों को 20 फरवरी को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान करवाने के आदेश जारी किए हैं। और सभी 793 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी कराने का भी कहा है।