डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का पूरा लेखा -जोखा 9अप्रैल तक जमा करवाने के लिए कहा

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डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का पूरा लेखा -जोखा 9अप्रैल तक जमा करवाने के लिए कहा
डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का पूरा लेखा -जोखा 9अप्रैल तक जमा करवाने के लिए कहा

Jalandhar(S.K Verma):

डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज विधान सभा मतदान -2022 लड़ने वाले ज़िले के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का मुकम्मल और ठीक लेखा -जोखा 9अप्रैल 2022 तक ज़िला चुनाव दफ़्तर में जमा करवाने के लिए कहा क्योंकि ऐसा न करने पर भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से सम्बन्धित उम्मीदवार को मतदान लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि ज़िलो के सभी 9 विधान सभा हलकों में 20 फरवरी को मतदान हुआ था और वोटों की गिनती निर्विघ्न और शांतिपूर्वक करवाने के उपरांत 10 मार्च को नतीजों का एलान किया गया था। उन्होंने बताया कि नामज़दगिया दाख़िल करते समय चुनाव खर्च का लेखा -जोखा रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर जारी करने के इलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित जानकारी /प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था । उन्होंने आगे बताया कि लोग प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 78 अधीन सभी उम्मीदवार उक्त खर्चा रजिस्टर में अपने -अपने चुनाव खर्च का पूरा और सही हिसाब -किताब सहित ज़रुरी दस्तावेज़ चुनाव नतीजो के ऐलान से 30 दिनों के अंदर -अंदर ज़िला चुनाव अधिकारी के पास जमा करवाने के लिए पाबंद हैं। घनश्याम थोरी ने आगे बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव खर्च किए का मुकम्मल और सही लेखा रखना लाज़िमी है और इसकी उलंघना आई.पी.सी., 1860 की धारा 171 -1अधीन सज़ायोग है। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च किए का लेखा रखने में असफल हों या सही लेखा पेश न करने या लेखा समय पर ज़िला चुनाव अधिकारी के पास जमा न करने पर भारत चुनाव कमिश्नर की तरफ से अनुशासनी कार्यवाही की जाती है और सम्बन्धित उम्मीदवार को लोग प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 10 -ए अधीन मतदान के लड़ने के मंतव्य से अयोग्य करार दिया जा सकता है ज़िक्रयोग्य है कि चुनाव खर्च का मुकम्मल और ठीक लेखा -जोखा पेश न करन पर आयोग की तरफ से पिछले करीब साढ़े तीन सालों में 1035 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को भारतीय चुनाव कमीशन की हिदायतों अनुसार अपने चुनाव खर्च का मुकम्मल और ठीक लेखा -जोखा 9अप्रैल तक नियमों अनुसार जमा कराने के लिए कहा। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने चुनाव कमीशन की तरफ से करवाए गए वर्चुअल प्रशिक्षण सैशन में भाग लिया, जिस दौरान डी.ई.ओज़. सकरूटनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तार के साथ प्रशिक्षण दिया गई।

सबंधत विधान सभा हलके में अधिक से अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवारों की सूची

जालंधर उत्तरी विधान सभा हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अवतार सिंह हेनरी जूनियर की तरफ से चुनाव पर सबसे अधिक,25,11,795 रुपए ख़र्च किया गया है। इसी तरह जालंधर केंद्रीय से भाजपा उम्मीदवार मनोरंजन कालिया 19,64,007 और जालंधर पश्चिमी से भाजपा के उम्मीदवार महिंद्र भक्त 19,26,013 रुपए खर्च किए गए। जबकि हलका आदमपुर से अकाली दल के उम्मीदवार पवन टीनूं की तरफ से 15,59,449 रुपए, जालंधर छावनी से भाजपा के सरबजीत मकड़ 15,10,019,शाहकोट से कांग्रेस के उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी की तरफ से 14,80,027,करतारपुर से कांग्रेस के सुरिन्दर सिंह ने 14,53,638,नकोदर से अकाली दल के उम्मीदवार गुरप्रताप सिंह वडाला ने 13,15,454 फ़िल्लौर से कांग्रेस के चौधरी विकरमजीत सिंह ने 10,15,849 रूपये खर्च किए ।

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