Jalandhar(S.K Verma):
राष्ट्रीय कानूनी सेवाए अथारटी और पंजाब कानूनी सेवाए अथारटी के निर्देशों अनुसार मैडम रुपिन्दरजीत चहल माननीय ज़िला और सैशनज़ जज कम चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर जी के योग्य नेतृत्व में ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी, जालंधर की तरफ से आज तारीख़ 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोग अदालत का आयोजन जुडीशियल अदालतों में लम्बित दीवानी, वैवाहिक झगड़े, मोटर दुर्घटना दावा केस, बिजली कानून के कम्पांऊडेबल, ट्रैफ़िक चालान और फ़ौजदारी के समझौता हो सकने वाले मामलों और अन्य संस्थानो जैसे बैंकों, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटीगेटिव मामलों का फ़ैसला राज़ीनामे के द्वारा करवाने के लिए किया गया। जानकारी देते हुए मैडम रुपिन्दरजीत चहल माननीय ज़िला और सैशनज़ जज कम चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर जी ने बताया कि ज़िला जालंधर में 33, नकोदर में 4 और फ़िल्लौर में कुल 4 बैंच स्थापित किये गए थे ,जिनमें उपरोक्त श्रेणियों के साथ सम्बन्धित कुल 26938 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे जिनमें से 18307 मामलों का निपटारा मौके और ही राज़ीनामे के द्वारा करवाया गया। इन मामलों में कुल रुपए 345797503 /-(34 करोड़ 57 लाख 97 हज़ार 503 /- रुपए) के झगड़े ख़त्म किए गए। जालंधर में लगाए गए 33 बैंच का निरीक्षण मैडम रुपिन्दरजीत चहल माननीय ज़िला और सैशनज़ जज कम चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर की तरफ से किया गया। उनके साथ डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. कम सचिव ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर, श्रीमती सुषमा देवी, सी.जे.ऐम. और अमित कुमार गर्ग, सी.जे.एम. जालंधर भी थे। इस लोग अदालत की विशेषता यह रही कि इस लोग अदालत में चैक बाउंस के 13 केस कलसी इंटरनेशनल बनाम कलबीर लैदरज़ जो कि 2018 और 2019 श्री शमिन्दर पाल सिंह जज साहिब की कोर्ट में लम्बित थे, का भी निपटारा लोग अदलात के द्वारा करवाया गया। इन मामलों में 1करोड़ 6 लाख 64 हज़ार 519.64 रुपए की रकम का निपटारा किया गया। एक अन्य केस मानस दत्ता बनाम देवप्रिया निलाचल का निपटारा श्री शमिन्दर पाल सिंह जज साहिब की कोर्ट में किया गया, जिसमें 65 लाख रुपए की रकम का निपटारा किया गया। इससे अलावा एक केस जो कि अदालत में 20 साल से लम्बित था, का भी मौके पर ही निपटारा किया गया।
लोग अदालतों की महत्ता जानकारी देते मैडम रुपिन्दरजीत चहल माननीय ज़िला और सैशनज़ जज कम चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर ने बताया कि लोग अदालतों का मकसद लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिलाना है और लोग अदालत का फ़ैसला अंतिम होता है और इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों राही झगड़ों का फ़ैसला होने साथ कोई भी पक्ष हारता नहीं बल्कि दोनों की जीत होती है। उन्होंने बताया कि लोग अदालतों के द्वारा फ़ैसले करवाने के साथ धन और समय की बचत होती है और भाईचारा भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे वाली राष्ट्रीय लोग अदालत तारीख़ 14.05.2022 को जालंधर नकोदर और फ़िल्लौर में लगाई जायेगी। जो लोग अपने अदलाती झगड़ों का निपटारा लोग अदालत के द्वारा करवाना चाहते है, वह अपनी दरख़ास्त सम्बन्धित अदालत को दे सकते हैं। इस मौके पर डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. कम सचिव ज़िला कानूनी सेवाए अथारटी जालंधर जी ने बताया कि कानूनी सेवाए अथोरिटी की तरफ से समय समय पर यह लोग अदालतों करवाई जाती है,जिससे आपसी बातचीत से समझौता हो कर सभ्यक हल के द्वारा झगड़े का निपटारा किया जा सके। लोग अदालत में मसला लगवाने के लिए और कानूनी सेवाओं की अन्य सुविधाओं के बारे जानकारी लेने के लिए पंजाब कानूनी सेवाए अथारटी के टोल फ्री नंबर 1968 तो संबंध किया जा सकता है।