Jalandhar(S.K Verma):अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमरजीत बैंस ने फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते आदेश जारी किये है कि ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को शरेआम सड़कों पर और जनतक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।इसी तरह अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर की तरफ से जारी अन्य आदेश अनुसार भारतीय मिलटरी, पुलिस आधिकारियों को छोड़ कर ज़िला जालंधर देहाती के इलाके अंदर कोई भी व्यक्ति पुलिस, आर्मी, सी.आर.पी.ऐफ. और बी.ऐस.ऐफ. आदि फोर्स की वर्दियाँ और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के वहीकल /मोटर साइकिलों का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आदेश 28 मई 2022 तक लागू रहेंगे।