Jalandhar(Sukhprit Singh):जालंधर के डीसी श्री घनश्याम थोरी ने जालंधर जिले के लिए बहुत ही सख्त पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए हैं डीसी जालंधर ने पंजाब सरकार द्वारा दी गई हिदायतो के मुताबिक जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो कि आज से ही लागू है शुरू कर दिया है डी सी के अनुसार जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 897 के अधीन सख्त एक्शन लिया जाएगा डीसी के आदेशों के अनुसार सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल कोचिंग सेंटर इत्यादि सब बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजऑनलाइन क्लासेस ही लगा सकते हैं मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज रूटीन में खुले रहेंगे सभी प्रकार के सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स मॉल रेस्तरां बार सपा म्यूजियम इत्यादि 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे परंतु सभी प्रकार के स्टेडियम स्विमिंग पूल जिम तथा स्पोर्ट्स कंपलेक्स इत्यादि पूर्णतया बंद रहेंगे सभी प्रकार के प्राइवेट तथा सरकारी दफ्तरों में उसी स्टाफ को आने की अनुमति होगी जिसने करो ना के दोनों डोज लिए होंगे सभी सरकारी तथा प्राइवेट दफ्तरों में मास्क ना पहनने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विस देने से मना कर दिया गया है सभी बसें भी 50% कैपेसिटी से ही चल सकेंगी