ज़िले में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों का शैडो खर्च रजिस्टरों के साथ अंतिम मिलान

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ज़िले में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों का शैडो खर्च रजिस्टरों के साथ अंतिम मिलान
ज़िले में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों का शैडो खर्च रजिस्टरों के साथ अंतिम मिलान

Jalandhar(S.K Verma):विधान सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तरफ से मतदान में ख़र्च किये गए एक -एक पैसे के हिसाब को यकीनी बनाने की वचनबद्धता के अंतर्गत सोमवार को ज़िले के 9विधान सभा हलकों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों का खर्च टीमो की तरफ से मेन्टेन किये गए शैडो रजिस्टरों के साथ अंतिम मिलान किया गया स्थानिक ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनवा) अमरजीत बैंस की मौजुदगी में अकाउँट रीकनसाईलेशन बैठक की खर्च निगरान सीनियर आई.आर.ऐस. आधिकारियों प्रदीप कुमार मील, अयाज़ अहमद कोहली और सत्यापाल सिंह मीना ने वर्चुअल ढंग के साथ अध्यक्षीय करते उम्मीदवारों और उनके प्रतीनिधियों को कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि उनकी तरफ से पूरे चुनाव खर्च का सही ढंग के साथ ज़िक्र और हिसाब किया गया है। बैठक दौरान खर्च निगरानो के नेतृत्व वाली खर्चा निगरान टीमो की तरफ से हलकाअनुसार उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों की तुलना खर्च टीमों की तरफ से मेन्टेन किये शैडो अबज़रवेशन रजिस्टरों के साथ की गई। इस दौरान सभी 9 विधान सभा हलकों के उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टरों की जांच की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि खर्च की निगरानी में उम्मीदवारों की तरफ से नामज़दगी भरने की तारीख़ से ले कर वोटों की गिनती वाले दिन तक किया गया चुनाव ख़र्च शामिल है। उन्होंने बताया कि ज़िले के सभी 9 विधान सभा हलकों में 20 फरवरी को वोट पड़ने के बाद 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया गया था। उम्मीदवारो को नामांकन दाख़िल करने समय चुनाव खर्च का लेखा -जोखा रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर जारी करने के इलावा अपेक्षित जानकारी /प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया गई था। उन्होंने यह भी बताया कि सभी उम्मीदवार उक्त खर्च रजिस्टर में अपनी -अपने चुनाव खर्च का पूरा और सही हिसाब -सहित ज़रुरी दस्तावेज़ चुनाव नतीजो के ऐलान से 30 दिनों के अंदर -अंदर ज़िला चुनाव अधिकारी के पास जमा करवाने के लिए पाबंद हैं और ऐसा न करन की सूरत में भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से सम्बन्धित उम्मीदवार को मतदान लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को चयन कमिश्नर के आदेशों अनुसार अपने चुनाव खर्च का पूरा और ठीक लेखा -जोखा तय तारीख़ तक नियमों अनुसार जमा कराने की अपील भी की। इस मौके चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह, चुनाव कानून्नगो राकेश कुमार, सहायक खर्च निगरान, खर्च टीमों के सदस्य आदि मौजूद थे।

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