Chandigarh(Sukhprit Singh):पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारापंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी कोबड़ी राहत दी गई है सैनी पर सेक्टर 20 चंडीगढ़ कोठी की जांच के मामले में चल रहे केस पर अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है गौरतलब है कि 26 अप्रैल को मोहाली कोर्ट में अपना फैसला सुनाया था और सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था यह याचिका सैनी के वकील द्वारा 16 अप्रैल की गई थी जिस पर सुनवाई पहले 19 अप्रैल को होनी निश्चित हुई थीलेकिन इस मामलेके लिए एसके सिंगला की अदालत ने खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुएइसे सीजेएम आर एस राय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था