Kartarpur(Sukhprit Singh):मजीठिया ड्रग्स मामले में कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि जमानत ना मिलने की वजह से मजीठिया पुलिस से छुपते फिर रहे थे कोर्ट ने साथ ही साथ उन्हें बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत देने और जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार की ओर से पी चिदंबरम और मजीठिया की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी में हुई तीखी बहस के बाद मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी गई है।